
मॉर्निंग कोर्ट टाइमिंग: सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा न्यायिक कामकाज
उदित वाणी, रांची: झारखंड में बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य की सभी जिला अदालतों (District Courts) में आगामी 6 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था लागू कर दी गई है।
27 जून तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था हाईकोर्ट द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह व्यवस्था 6 अप्रैल से 27 जून तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान अदालतों में केवल सुबह की पाली में कामकाज संपन्न होगा।
क्या होगा नया समय? नई व्यवस्था के तहत अदालतों की कार्यवाही का शेड्यूल इस प्रकार रहेगा:
• कोर्ट का समय: सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
• लंच ब्रेक: सुबह 9:30 बजे से 10:00 बजे तक (आधे घंटे का विश्राम)
सुचारु संचालन के लिए सूचना जारी इस बदलाव के संबंध में झारखंड हाईकोर्ट ने सभी जिला न्यायाधीशों, बार एसोसिएशनों और संबंधित संस्थानों को लिखित सूचना भेज दी है। मॉर्निंग कोर्ट शुरू होने से गर्मी के मौसम में अधिवक्ताओं, मुवक्किलों और अदालती कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

