उदित वाणी जमशेदपुर: शहर के बहुचर्चित उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण मामले में अब कानूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मामले में दो आरोपियों गुरुदीप शेर सिंह और अमरिंद्र सिंह की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस हाई-प्रोफाइल केस में लगातार जमानत अर्जियां दायर होने से अदालत परिसर में भी हलचल बनी हुई है।
आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आरसी कर ने बताया कि गुरुदीप शेर सिंह को कोलकाता से जबकि अमरिंद्र सिंह को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब दोनों ने अदालत से राहत की मांग की है।
इधर, मामले के फरार आरोपी शाद आलम की अग्रिम जमानत याचिका तथा जेल में बंद रमिज रजा की नियमित जमानत अर्जी अभी अदालत में लंबित है। वहीं, इस मामले में आरोपी अर्जुन सिंह, मोहन प्रसाद और गुड्डू सिंह की जमानत याचिका पूर्व में निचली अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है।
गौरतलब है कि बिष्टूपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस इलाके में रहने वाले उद्योगपति कैरव गांधी का 13 जनवरी को कदमा-सोनारी लिंक रोड से कार समेत अपहरण कर लिया गया था। इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने तकनीकी जांच और लगातार छापेमारी के बाद 26 जनवरी को बरही हाइवे से कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बिहार के पटना, नवादा, औरंगाबाद, गया, कोलकाता तथा पंजाब में अभियान चलाकर करीब 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है, जिसके बाद अब आरोपी एक-एक कर जमानत के लिए अदालत का रुख कर रहे हैं।


