उदित वाणी, सरायकेला-खरसावां: सरायकेला-खरसावाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 09 मई 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट और चांडिल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो बैंक ऋण (NPA) के बोझ से दबे हैं और आपसी समझौते के जरिए अपना खाता बंद करना चाहते हैं.
NPA खाताधारकों को मिलेगी विशेष छूट (OTS)
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के एनपीए (Non-Performing Asset) खाताधारकों को एकमुश्त समझौता (One Time Settlement – OTS) के तहत विशेष छूट दी जाएगी. अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) श्री वरुण चौधरी ने बताया कि यह उन डिफॉल्टर खाताधारकों के लिए राहत की बात है जो कानूनी पचड़ों से बचकर अपना बकाया निपटाना चाहते हैं.

KCC किसानों के लिए बड़ी राहत: दोबारा मिल सकेगा लोन
LDM वरुण चौधरी ने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार की ऋण माफी योजना का लाभ केवल 31 मार्च 2020 तक के ‘स्टैंडर्ड’ केसीसी खातों को मिला था, जिससे एनपीए खाताधारक वंचित रह गए थे.
नोटिस जारी: ऐसे सभी एनपीए किसानों को लोक अदालत के लिए नोटिस भेजे गए हैं.
फायदा: ऋण निपटारा करने के बाद किसान दोबारा KCC ऋण ले सकेंगे.
ब्याज अनुदान: नियमित खाता संचालन पर केंद्र से 3% और राज्य सरकार से 4% ब्याज अनुदान (Subvention) का लाभ भी मिलेगा.
सरायकेला और चांडिल कोर्ट में लगेगा शिविर
जिले के सभी बैंक कर्जदारों से अपील की गई है कि वे 09 मई को सरायकेला या चांडिल कोर्ट पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं. लोक अदालत ऋण संबंधी विवादों के त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान का सबसे प्रभावी मंच है.


