उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा स्टील लिमिटेड ने शेयर बाजारों (बीएसई एंड एनएसई) को सूचित किया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित जीएसटी विवाद में कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जमशेदपुर सीजीएसटी कमिश्नरेट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक 890.52 करोड़ के अनियमित आईटीसी के लिए डिमांड नोटिस जारी किया था.
कंपनी पर 890.52 करोड़ टैक्स + समान राशि का पेनाल्टी + ब्याज की मांग की गई थी. टाटा स्टील का मानना है कि यह डिमांड गलत है, बिना अधिकार क्षेत्र के जारी किया गया और समय-सीमा से बाहर है. कंपनी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की. 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की.


