
उदित वाणी, रांची : हजारीबाग में वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े चर्चित लैंड स्कैम केस में अहम अपडेट सामने आया है. आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान हुए इस प्रकरण की प्रमुख आरोपी और कारोबारी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल अग्रिम जमानत नहीं मिली है.
सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है.
सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गाड़ोदिया और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीलेश अग्रवाल उपस्थित रहे.
एसीबी के अनुसार, दर्ज कांड संख्या 11/2025 में विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह दोनों नामजद आरोपी हैं. एफआईआर में आरोप है कि हजारीबाग सदर अंचल के बभनवे मौजा, हल्का-11 स्थित खाता नंबर 95 (प्लॉट संख्या 1055, 1060, 848) तथा खाता नंबर 73 (प्लॉट संख्या 812) सहित कुल एक एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था. इसी भूमि पर वर्तमान में ‘नेक्सजेन’ नाम का शोरूम संचालित है.
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद फिलहाल स्निग्धा सिंह को कोई राहत नहीं मिली है. अब एसीबी के उत्तर के बाद ही मामले की अगली कानूनी कार्रवाई तय होगी.

