
उदित वाणी, जमशेदपुर : शहर में आगामी त्यौहार मकर संक्रांति और टुसू पर्व के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने दो लगातार दिनों तक भारी वाहनों के प्रवेश और संचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. यह निर्णय त्योहार के दौरान शहर में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 14 जनवरी, बुधवार को सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक जमशेदपुर शहर की सीमा में सभी श्रेणी के भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसी प्रकार 15 जनवरी, गुरुवार को भी सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा. हालांकि, इस आदेश से बसों को छूट दी गई है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन निर्धारित घंटों के दौरान ट्रक, डंपर, ट्रेलर और अन्य सभी भारी मालवाहक वाहन शहर की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे. प्रशासन का मानना है कि मकर संक्रांति और टुसू पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग नदियों के घाटों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, जिससे सड़कों पर दबाव बढ़ जाता है.
यह आदेश उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित है, जिससे इसे पूर्ण प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था का समर्थन प्राप्त है. सभी थाना प्रभारियों, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसियों को सख्ती से आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और आम जनता को पहले से सूचित करें. शहर के प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि प्रतिबंधित समय में कोई भारी वाहन शहर में प्रवेश न कर सके. हजारों लोगों की आवाजाही को देखते हुए यह कदम जाम, दुर्घटनाओं और अव्यवस्था को रोकने में सहायक होगा तथा लोग मकर संक्रांति और टुसू पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मना सकेंगे.
