
उदित वाणी, चक्रधरपुर : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए पोड़ाहाट-चक्रधरपुर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) सुश्री श्रुति राजलक्ष्मी के नेतृत्व में सोमवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में व्यापक जांच अभियान चलाया गया.
100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध
कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 (b) के अनुसार, किसी भी शैक्षणिक संस्थान या स्वास्थ्य केंद्र के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह वर्जित है. इसी नियम के तहत प्रशासन की टीम ने उन दुकानों को मुख्य रूप से निशाना बनाया, जो स्कूलों और अनुमंडल अस्पताल के प्रतिबंधित दायरे में संचालित हो रही थीं.
10 दुकानों पर कार्रवाई, 8,500 रुपये का जुर्माना
जांच अभियान के दौरान टीम ने 10 ऐसी दुकानों को चिन्हित किया जो नियमों का उल्लंघन कर तंबाकू उत्पाद बेच रही थीं. अधिनियम की धारा 24(1) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए इन सभी दुकानदारों से कुल 8,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया. अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकतम 1,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
संयुक्त टीम ने चलाया अभियान
इस विशेष अभियान में SDO सुश्री श्रुति राजलक्ष्मी के साथ अंचल अधिकारी (चक्रधरपुर), कार्यपालक दण्डाधिकारी (पोड़ाहाट), अनुमण्डल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कोटपा के परामर्शदात्री सदस्य और स्थानीय थाना की टीम शामिल रही.
दुकानदारों को चेतावनी और अपील
SDO ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे कोटपा अधिनियम के नियमों का ईमानदारी से पालन करें और स्कूलों व अस्पतालों के निर्धारित दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें. उन्होंने चेतावनी दी है कि युवाओं के स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को देखते हुए यह जांच अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा.

