
उदित वाणी, रांची : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने लोकायुक्त व सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के मामलों में राज्य सरकार को अंतिम मौका दिया है. इन मामलों को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति इसी माह कर दी जायेगी. इसके लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 मार्च को बैठक बुलाई गई है.
इसके साथ सरकार की ओर अदालत से कुछ और समय देने का आग्रह किया गया. इसके बाद अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए एक अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है. साथ ही खंडपीठ ने कहा कि यदि सरकार द्वारा संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं की गई, तो अदालत द्वारा एक अप्रैल को सख्त आदेश जारी किया जाएगा. वहीं अदालत द्वारा सरकार को फिर से समय दिये जाने का प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने विरोध किया.
उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार द्वारा अब तक इस मामले में 50 से अधिक बार समय ली गई है. लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई. हर बार सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जाती रही है. लेकिन बर्ष 2020 से अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई. एक बार फिर सरकार नई बात लेकर अदालत पहुंची है. प्रार्थियों ने अदालत से सख्त आदेश जारी करने का आग्रह किया. परंतु अदालत ने कहा कि यदि नियुक्ति नहीं की गई, तो एक अप्रैल को सख्त आदेश जारी किया जाएगा. ज्ञात हो कि मामले में हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और राजकुमार समेत अन्य द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

