
उदित वाणी, रांची : झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी द्वारा जारी समन की अवहेलना मामले में सुनवाई हुई. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री सोरेन द्वारा अदालत से दस्तावेज दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 निर्धारित की है.
कथित 8.86 एकड़ भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन पर कई समन की अनदेखी का आरोप लगाया है. एमपी-एमएलए की बिशेष अदालत द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया है तथा मुख्यमंत्री सोरेन ने अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अपनी याचिका में उन्होंने निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को गलत और कानूनी रूप से असंगत बताते हुए उसे निरस्त करने का आग्रह किया है.
याचिका में कहा गया है कि ईडी द्वारा दायर शिकायतवाद के आधार पर लिया गया संज्ञान विधिसम्मत नहीं है. वहीं ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ समन के अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है. ईडी ने कहा है कि जमीन घोटाला मामले की जांच के दौरान हेमंत सोरेन को कुल 10 बार समन भेजा गया था. इनमें से वे केवल दो समन पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए और शेष समनों का उन्होंने अनुपालन नहीं किया. एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया है कि इसे गंभीरता से लेते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाय.

