
उदित वाणी, जमशेदपुर : सिदगोड़ा थाना अंतर्गत एसडीएसएम स्कूल के पास टेल्को कॉलोनी में स्थित मिलेनियम पार्क निवासी चंद्रभूषण सिंह की हत्या के मामले में आज अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. इस बहुचर्चित मामले में एडीजे-2 की खंडपीठ, न्यायाधीश आनंदमणि त्रिपाठी ने आरोपी अमित सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा की गई प्रभावी, तार्किक और तथ्यात्मक पैरवी ने इस फैसले में अहम भूमिका निभाई.
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अमित सिंह के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं होते. मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही हुई थी, जिनमें 3 प्रत्यक्षदर्शी भी शामिल थे. सभी बयानों और प्रमाणों के विस्तृत विश्लेषण के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं हैं, जिसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया.
वहीं, इस मामले के एक अन्य आरोपी ऋतिक पांडेय पर पूर्व में सुनाई गई सजा यथावत रहेगी. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके खिलाफ मौजूद साक्ष्य मजबूत हैं, इसलिए उसकी सजा में किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई.
अमित सिंह के बरी होने के साथ यह फैसला सिदगोड़ा हत्या कांड में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है. इस निर्णय ने न केवल मामले की दिशा बदल दी, बल्कि पूरे क्षेत्र में इसे लेकर नई चर्चाओं को भी जन्म दिया है. पुलिस और अभियोजन पक्ष के अगले कदम पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं.

