उदित वाणी, जमशेदपुर : साकची स्थित अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी एस नायक को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 1,44,000 रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।
यह मामला श्याम इंटरप्राइजेज बनाम एस नायक के नाम से वर्ष 2020 में दर्ज हुआ था। परिवादी श्याम इंटरप्राइजेज ने प्रतिवादी के विरुद्ध धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मामला दायर किया था। परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजीत कुमार गुप्ता ने पूरे मामले की पैरवी की।
मुकदमा संख्या 510/20 की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना मिश्रा की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी एस नायक ने परिवादी को भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चेक तो दिया, परंतु बैंक द्वारा लौटाए जाने के बाद उन्होंने निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं किया।
न्यायालय ने इसे आर्थिक अपराध मानते हुए दोषसिद्धि का निर्णय सुनाया। फैसले के अनुसार प्रतिवादी को 6 माह की सजा भुगतनी होगी और साथ ही परिवादी को 1.44 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देना होगा।
इस फैसले को चेक बाउंस मामलों में एक सख्त संदेश माना जा रहा है, जिससे कारोबारी जगत में भरोसा बनाए रखने और वित्तीय अनुशासन कायम रखने में मदद मिलेगी।

