
उदित वाणी, रांची : जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सीआईडी द्वारा अबतक पेश की गई रिपोर्ट की सुपरविजन एसपी रैंक के अधिकारी कराने का आदेश दिया है. खंडपीठ ने कहा कि इस गंभीर और संवेदनशील मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी से नहीं कराई जा सकती है.
इसके साथ ही अदालत ने 15 दिनों के भीतर नए जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि परीक्षा में असफल छात्रों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को निर्धारित की है.
Advertisement
<

