
उदित वाणी, जमशेदपुर: जिले के 27 में 14 अल्ट्रासाउंड संचालकों को बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. संचालकों की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चार संचालकों को छोड़कर 10 संचालकों को अनुज्ञप्ति रिन्यूअल कराने के लिए पुनः उचित प्राधिकार के समक्ष आवेदन करने के लिए कहा.
हाई कोर्ट के आदेश के संबंध में जानकारी देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉ. सौरभ चौधरी ने बताया कि शहर के चार अल्ट्रासाउंड संचालकों को जिलाधिकारी के स्तर से सेंटर संचालन का प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था.
जिन्हें पुनः अपने सेंटर का संचालन जारी रखने का आदेश दिया गया. वहीं 10 संचालकों को पीसीएंड पीएनडीटी एक्ट के तहत पुनः प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए नया आवेदन जमा करने के लिए कहा गया.
डॉ. चौधरी ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है. जिला प्रशासन ने इस मामले में सहयोग का आश्वासन दिया. अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट में बहश की.
जानकारी हो कि उचित प्राधिकार से अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं होने के कारण झारखंड हाई कोर्ट ने जिले के 27 अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालन पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद सेंटर संचालकों में खलबली मच गई.
इन 14 केंद्रों को राहत मिली
# इंदु अल्ट्रासाउंड कदमा,
# स्पर्श आईवीएफ गोलमुरी,
# डॉक्टर डायग्नोस्टिक साकची,
# आइडियल इमेजिंग बाराद्वारी,
# साईं स्कैन सेंटर, साकची
# दृष्टि डायग्नोस्टिक और इमेजिंग सिदगोड़ा
# कमल प्रसूति, मानगो
# अभिनव क्लिनिक, मानगो
# डायलाब सेंटर, मानगो
# वरदान प्रसूति, बारीडीह और आकाशदीप प्लाजा
# जैन अल्ट्रासाउंड सेंटर, सोनारी
# डॉ उदय डायग्नोस्टिक सेंटर, भालूबासा
# श्रृष्टि और दृष्टि, बारद्वारी

