
उदित वाणी सरायकेला-खरसावां: रामनवमी पर्व के अवसर पर जिले में निकलने वाली शोभायात्रा (जुलूस) को देखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय ने यातायात व्यवस्था को सुचारू और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए विशेष आदेश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार 27, 28 और 29 मार्च तथा 2 अप्रैल 2026 को विभिन्न क्षेत्रों में NO ENTRY लागू रहेगी। इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
इन प्रमुख स्थानों पर रहेगा NO ENTRY
प्रशासन द्वारा सरायकेला थाना अंतर्गत चाईबासा रोड (भाजपा कार्यालय के पास), खरसावां रोड (बिरसा चौक के पास), कांड्रा थाना क्षेत्र के गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा, आदित्यपुर टोल प्लाजा तथा पूरे शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
इसके अलावा चांडिल स्टेशन (पुराना पेट्रोल पंप) से चांडिल बायपास रेलवे तक तथा चांडिल गोलचक्कर से बाजार होते हुए लेंगाडीह तक भी NO ENTRY लागू रहेगी।
समय निर्धारित
27 और 28 मार्च: दोपहर 12:00 बजे से रात 12:00 बजे तक
27 मार्च: दोपहर 2:00 बजे से रात 9:00 बजे तक (कुछ मार्गों पर)
29 मार्च और 2 अप्रैल: दोपहर 2:00 बजे से रात 9:00 बजे तक (चांडिल क्षेत्र)
भारी वाहनों पर विशेष प्रतिबंध
निर्देश के तहत सभी प्रकार के छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन इन निर्धारित समय और क्षेत्रों में पूरी तरह बंद रहेगा।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने आम लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित निर्देशों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह कदम रामनवमी के दौरान जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

