
उदित वाणी,जमशेदपुर: टाटा स्टील को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने कंपनी पर लगाए गए 493.35 करोड़ रुपये के जीएसटी डिमांड मामले में आगे की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है. इस आदेश के तहत जुर्माना और ब्याज से जुड़ी कार्रवाई भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है.
जीएसटी विभाग द्वारा उठाया गया यह मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की कथित अस्वीकृति से संबंधित है. यह विवाद वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक की अवधि का है. यह मांग सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर के आयुक्त कार्यालय की ओर से की गई थी.
कंपनी ने अपने नियमित व्यावसायिक संचालन के तहत पहले ही 514.19 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं.
18 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए टाटा स्टील ने 11 मार्च 2026 को झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी.
मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की गई है
पृष्ठभूमि: क्या है पूरा मामला
जीएसटी कानून के तहत कंपनियों को अपने खरीद पर दिए गए टैक्स के बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने की अनुमति होती है, जिससे दोहरे कराधान से बचाव होता है. टाटा स्टील के मामले में विभाग ने कुछ लेनदेन पर आईटीसी को अमान्य मानते हुए भारी टैक्स, ब्याज और जुर्माने की मांग की. कंपनी का पक्ष है कि उसने सभी प्रावधानों का पालन करते हुए आईटीसी का लाभ लिया है, जबकि विभाग इसे नियमों के विरुद्ध मान रहा है. इसी विवाद को लेकर मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है.

