
उदित वाणी, रांची : झारखण्ड राज्य हज समिति ने हज-2026 (1447 हिजरी) को लेकर चयनित यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। यह निर्देश हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के आधार पर जारी किया गया है, ताकि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित हो सके।
जारी निर्देशों के अनुसार सभी हज यात्रियों को अपना मूल पासपोर्ट सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। एम्बारकेशन प्वाइंट पर रिपोर्टिंग के समय पासपोर्ट साथ लाना जरूरी है। तभी यात्रा से संबंधित दस्तावेज जारी किए जायेंगे।
पासपोर्ट की वैधता कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए और उसमें कम से कम दो खाली पेज होना आवश्यक है। साथ ही पासपोर्ट में दर्ज सभी विवरण हज आवेदन से मेल खाने चाहिए।
यात्रियों को हज सुविधा ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपनी फ्लाइट बुकिंग की पुष्टि करनी होगी और उसकी रसीद सुरक्षित रखनी होगी।
एम्बारकेशन प्वाइंट पर यात्रियों को प्रस्थान से 24 घंटे पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य है। जबकि सीधे एयरपोर्ट जाने वालों को कम से कम 6 घंटे पहले पहुंचना होगा।
हज यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मूल पासपोर्ट, स्वास्थ्य कार्ड, टीकाकरण प्रमाण पत्र, भुगतान रसीद और फ्लाइट कन्फर्मेशन शामिल है।
सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच करने की भी सलाह दी गई है।
हज किट जिसमें आईडी कार्ड, वीजा और स्मार्ट वॉच शामिल होंगे, एम्बारकेशन प्वाइंट से ही वितरित किए जायेंगे। समिति ने सभी जिला स्तर के अधिकारियों, खादिमुल हुज्जाज और ट्रेनरों से अपील की है कि इन निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि सभी यात्री समय रहते जरूरी तैयारियां पूरी कर सके।

