
उदित वाणी, जमशेदपुर : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के बहुप्रतीक्षित चुनाव 12 मार्च 2026 को आयोजित किए जाएंगे. चुनाव समिति द्वारा जारी आठ पृष्ठों की विस्तृत नियमावली में मतदान प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. नियमावली के पृष्ठ संख्या 7 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक मतदाता सदस्य के लिए न्यूनतम पाँच (5) मत देना अनिवार्य होगा.
इस संबंध में बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला ने राज्य के सभी अधिवक्ताओं को आधिकारिक सूचना जारी कर नियमों का पालन करने की अपील की है. उन्होंने बताया कि चुनाव समिति की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सदस्य एक से लेकर तेईस उम्मीदवारों तक को मत दे सकता है, किंतु यदि किसी मतदाता द्वारा पाँच से कम मत दिए जाते हैं, तो उसका मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया जाएगा.
स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अधिवक्ता केवल एक, दो, तीन या चार उम्मीदवारों को ही मत देता है, तो वह मतपत्र गणना में शामिल नहीं किया जाएगा. इसलिए सभी सदस्यों को सावधानीपूर्वक और नियमों के अनुरूप मतदान करने की सलाह दी गई है.
जिला बार संघ जमशेदपुर के अधिवक्ता अक्षय कुमार झा तथा अधिवक्ता मिथिलेश सिंह ने भी सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित नियमावली के अनुसार ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें. उन्होंने कहा कि थोड़ी सी असावधानी के कारण मतपत्र अमान्य हो सकता है, जिससे मतदाता का अधिकार व्यर्थ चला जाएगा.
बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल है. ऐसे में चुनाव समिति की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न हो सके.

