
उदित वाणी, जमशेदपुर : चिटफंड के नाम पर करीब 59 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी शिल्पा रॉय को अदालत से बड़ी राहत मिली है. एडीजे-3 निति कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली. कोर्ट ने बेल बॉन्ड भरने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया. शिल्पा रॉय 8 दिसंबर 2025 से जेल में बंद थीं.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने दलीलें पेश करते हुए अदालत से जमानत देने का आग्रह किया. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने राहत प्रदान की.
मामला सिदगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ितों ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि शिल्पा रॉय और उनके परिवार ने निवेश पर मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर करीब 17 लोगों से 59 लाख रुपये जमा कराए. आरोप है कि रकम इकट्ठा करने के बाद पूरा परिवार रातों-रात फरार हो गया.
पुलिस जांच में शिल्पा रॉय के साथ उनके पति सोमेन रॉय, बेटी सायना रॉय, बहन अर्पणा कौशिक और मां चीनू गोप को भी नामजद किया गया है. मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच चल रही है.

