उदित वाणी, रांची: कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से 50 लाख रूपये का घूस लेने के आरोप में जेल में बंद अधिवक्ता राजीव कुमार को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी.
हाईकोर्ट के जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद राजीव कुमार को जमानत देने का निर्णय लिया. अदालत द्वारा उन्हें एक-एक लाख के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. ज्ञात होे कि राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने गत 31 जुलाई को 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था.
अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ कोलकाता स्थित हेयर स्ट्रीट थाने में व्यवसायी अमित अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अमित अग्रवाल ने दावा किया था कि उनके विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता ने उनसे 10 करोड़ रुपये मांगा था और 10 करोड़ देने में असमर्थता जताने के बाद एक करोड़ रुपये में सौदा तया हुआ था.
इसके बाद राजीव कुमार अपनी पहली किश्त 50 लाख रूपये लेने कोलकाता पहुंचा था. बाद में ईडी द्वारा राजीव कुमार के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था. ईडी की बिशेष अदालत ने राजीव को जमानत देने से इनकार कर दिया था.


