
उदित वाणी, आदित्यपुर : आदित्यपुर के दिल्ली बस्ती निवासी कृष्णा दास हत्याकांड में सात वर्षों के लंबे इंतजार के बाद न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई है. सरायकेला जिला अदालत के एडीजे-1 चौधरी एहसान मोइज की अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
मामला
9 दिसंबर 2018 को कृष्णा दास का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी. अपहरणकर्ताओं ने हत्या के बाद शव को ओड़िशा के रायरंगपुर ले जाकर जला दिया था. दो दिन बाद, 11 दिसंबर 2018 को आदित्यपुर थाना में मृतक की बहन दुर्गा दास की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था. एफआईआर में मनोज दास और मनोज मंडल उर्फ बस्ता मंडल को आरोपी बनाया गया था.
निर्णय के समय वादी की मौजूदगी
सजा सुनाए जाने के समय वादी दुर्गा दास भी कोर्ट में मौजूद थीं. उन्होंने कहा कि “भले ही फैसला देर से आया, लेकिन सही आया. हमने न्यायालय पर भरोसा रखा और न्याय प्राप्त हुआ.”
इस तरह सात साल पुराने इस जघन्य हत्याकांड में आखिरकार पीड़ित परिवार को न्याय मिला और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई.

