
रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों के लिए एक नई नियमावली लागू कर दी है। इस निर्णय का उद्देश्य नियुक्तियों को अधिक पारदर्शी, सुनियोजित और स्थानीय हितों के अनुरूप बनाना है।
झारखंड मैनपॉवर प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 लागू
अब राज्य के सभी सरकारी विभागों को आउटसोर्स मैनपॉवर की नियुक्ति झारखंड मैनपॉवर प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 के तहत करनी होगी। यह मैनुअल वित्त विभाग द्वारा तैयार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें नियुक्तियों के लिए कई महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई हैं।
आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन
नए मैनुअल के अनुसार, आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्तियों में झारखंड सरकार के आरक्षण नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। इससे वंचित और पिछड़े वर्गों को भी समुचित अवसर मिलेगा।
स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता
विशेष रूप से एकल पदों पर नियुक्तियों के मामले में, स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
क्या होगा असर?
इस पहल से न केवल राज्य में बेरोजगारी कम होने की उम्मीद है, बल्कि सरकारी तंत्र में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति भी अधिक संगठित और अनुशासित होगी।
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