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जमशेदपुर : बिष्टुपुर थाना के सामने चल रहे रेस्टोरेंट सह बार सोशल 75 के नाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में सोशल 75 नाम इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है. यह मामला तब सामने आया जब इंप्रेसेरियो इंटरटेनमेंट की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया था कि उनके ब्रांड नाम सोशल 75 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.
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