उदित वाणी, जमशेदपुर : राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला के लिए घोषित किया गया है।
आदित्यपुर नगर निगम मेयर का पद अनुसूचित जनजाति महिला और सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिये आरक्षित किया गया है।
इसी तरह चाकुलिया नगर पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति अन्य के लिए आरक्षित किया गया है जबकि मानगो नगर निगम, जहां पहली बार निकाय चुनाव हो रहा है, में मेयर का पद अनारक्षित अन्य रखा गया है।
यहां स्त्री पुरुष सामान्य जाति से भी मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है।
ऐसे लोग नहीं हो सकते नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी
- भारत का नागरिक नहीं होने पर
- स्क्रूटनी की तिथि के पहले दिन 21 वर्ष से कम उम्र होने पर
- केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में होने पर
- किसी ऐसे संस्थान में सेवारत हो जिसे सरकारी सहायता मिलती हो
- किसी कोर्ट के फैसले में मानसिक अस्वस्थ बताया गया हो
- सरकार या स्थानीय प्राधिकार की सेवा में गड़बड़ी को ले बर्खास्त हो
- लोक सेवा में नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुुका हो
- छह महीने से अधिक की सजा सुनायी गयी हो
- किसी कांड में छह महीने से अधिक समय से फरार हो
- नगर निकाय के अधीन लाभ के पद पर स्थापित हो
- नगरपालिका अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी हो
- नगरपालिका का कोई कर बकाया हो
- नगरपालिका के सदस्य रहते हुए शक्तियों के दुरुपयोग में दोषी हो
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