
उदित वाणी, जमशेदपुर: जमशेदपुर चर्चित उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण कांड में जेल में बंद आरोपी रमीज रजा की जमानत याचिका पर अब 9 जून को एडीजे-3 की अदालत में सुनवाई होगी। अदालत ने मामले की सुनवाई से पहले पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पुलिस द्वारा केस डायरी दाखिल किए जाने के बाद जमानत याचिका पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
वहीं इस मामले के एक अन्य आरोपी शाद आलम, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने 12 जून की तारीख निर्धारित की है। शाद आलम की ओर से गिरफ्तारी से पूर्व राहत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है।
गौरतलब है कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस इलाके में रहने वाले उद्योगपति कैरव गांधी का 13 जनवरी को कदमा-सोनारी लिंक रोड से उनकी कार समेत अपहरण कर लिया गया था। घटना के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने व्यापक छापेमारी अभियान चलाते हुए 26 जनवरी को बरही हाईवे क्षेत्र से कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया था।
इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बिहार, कोलकाता और लुधियाना सहित विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 11 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामले में जेल में बंद दो अन्य आरोपी गुरुदीप शेर सिंह और अमरेंद्र सिंह ने भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है।
दूसरी ओर, आरोपियों अर्जुन सिंह, मोहन प्रसाद और गुड्डू सिंह की जमानत याचिकाएं पूर्व में अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता आर.सी. कर ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद सभी आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के निर्देश पर टीआई परेड (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड) भी कराई गई थी। अब आगामी सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

