
उदित वाणी, रांची : शराब घोटाला मामले में झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने आरोपी आईएएस विनय चौबे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले में एसीबी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जांच एजेंसी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका [आइए याचिका] को खारिज कर दिया और 30 जुलाई तक पूरक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मामले में अब अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी.
गौरतलब है कि एसीबी की ओर से पूर्व में दायर शपथ पत्र को वापस लेने के लिए आइए याचिका दाखिल की गयी थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया आर कहा कि अगर एसीबी कोई अतिरिक्त जानकारी अदालत के रिकॉर्ड पर लाना चाहती हैं, तो इसके लिए पूरक शपथपत्र दाखिल किया जा सकता है. ज्ञात हो कि विनय कुमार चौबे ने 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है.
जिसमें उन्होंने एसीबी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. विनय चौबे ने कहा है कि गिरफ्तारी के पूर्व स्थापित कानूनी प्रक्रिया का एसीबी द्वारा पालन नहीं किया गया. आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना होता है. जो उन्हें नहीं बताया गया था. उनकी गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया.
