
उदित वाणी, रांची: मनरेगा घोटाला व मनी लौंड्रिंग की आरोपी निलंबिर्त आइएएस पूजा सिंघल ने बुधवार को अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद ईडी की बिशेष अदालत में सरेंडर किया.
इसके बाद बिशेष अदालत द्वारा उन्हें बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा भेज दिया. गौरतलब है कि सिंघल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो महीने की अंतरिम जमानत दी गयी थी. जिसकी अवधि बुधवार को खत्म हो गई। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियमित जमानत को लेकर गुरुवार को सुनवाई होगी. वहीं 10 अप्रैल को ही पूजा सिंघल समेत तीन लोगों के खिलाफ ईडी की बिशेष अदालत में आरोप गठित किया जा चुका है.
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