उदित वाणी जमशेदपुर : जिला के अतिरिक्त सत्र एवम जिला न्यायालय (छह) ने क्रिमिनल अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बहाल रखा है। न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र प्रसाद की अदालत में 15 जुलाई 2023 को एनआई एक्ट 138 के तहत आशीष नेल्सा इवेंट प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक तथा बाल विहार सोनारी निवासी आशीष श्रीवास्तव को एक साल कैद एवं एक लाख चालीस हजार दंड में से 1,35,000 का मुआवजा तथा मुआवजा नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई थी जिसको सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के अनुसार कदमा निवासी और गंगा टेंट हाउस मालिक गंगा चरण धीमान का आरोपी आशीष के साथ करार हुआ कि वह वादी से दिनांक 25 मार्च 2019 को गोपाल मैदान में इवेंट्स में पंडाल वगैरा लगाना था उसका साढ़े आठ लाख रुपए बकाया हो गया तो आरोपी आशीष ने ₹ सात लाख का नगद भुगतान किया और बकाया डेढ़ लाख रुपए देने की बजाए 1,18,000 रूपए का चेक दिया जो बाउंस हो गया। उसे मामले को लेकर निचली अदालत में शिकायत वाद दाखिल कराया गया था। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में शिकायतकर्ता के तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू बबिता जैन पंकज सिंह ने पक्ष रखा था।
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Jamshedpur: धोखाधड़ी के मामले में हाई कोर्ट में की गई अपील हुई खारिज, निचली अदालत की सजा रहेगी बहाल
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