उदित वाणी जमशेदपुर : कोवाली थाना अंतर्गत नाबालिग प्रेमिका का अपहरण कर 200 किमी दूर किरीबुरू के जंगलों में फेंकने वाले प्रेमी मनोज महाकुड़ उर्फ मनोज कुंडू को कोर्ट ने दोषी पाया है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज पोक्सो कंवलजीत चोपड़ा ने आरोपी मनोज को दोषी पाया है. कोर्ट 31 मई को सजा की बिंदू पर सुनवाई करेगी. मनोज से नाबालिग का प्रेम प्रसंग चल रहा था. 25 जनवरी 2021 की रात प्रेमी मनोज महाकुड़ अपनी प्रेमिका को भगाकर ले गया. इसकी शिकायत लड़की के घर वालों ने की थी. 26 जनवरी को जमशेदपुर पुलिस ने प्रेमी मनोज महाकुड़ को हाता से गिरफ्तार कर पूछताछ की. इस दौरान मनोज महाकुड़ ने पुलिस को बताया कि उसने प्रेमिका की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया. मनोज की निशानदेही पर शव को खोजने में किरीबुरू पुलिस की मदद ली गई. इसके बाद 26 जनवरी की शाम किरीबूरू के पास के बरामद किया गया. मनोज ने पुलिस को बताया था कि लड़की के द्वारा शादी करने का दबाव दिया जा रहा था पर वह नहीं करना चाह रहा था. दवाब ज्यादा बढ़ने पर कोवाली में ही उसकी हत्या कर शव को 407 गाड़ी में लादकर 200 किलोमीटर दूर किरीबुरू जानेवाले रास्ते के पास एक गड्ढे पर फेंक दिया.
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Jamshedpur: नाबालिग प्रेमिका का अपहरण कर हत्या करने वाला प्रेमी दोषी करार, प्रेमिका द्वारा शादी का दबाव बनाने पर की थी हत्या
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