उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा स्टील लिमिटेड ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफ) नियमों का पालन करते हुए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया है. कंपनी ने पूर्व टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के उन शेयरधारकों को चेतावनी दी है जिनके डिविडेंड सात वर्षों से अनक्लेम्ड (दावा न किए गए) हैं. कंपनी ने 15 मई 2026 को बीएसई और एनएसई को सूचना देते हुए बताया कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के 15 नवंबर 2023 को टाटा स्टील में विलय के बाद शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों और संबंधित डिविडेंड के मामले में यह कार्रवाई हो रही है.
मुख्य बातें:
विलय के बाद टाटा स्टील लांग प्रोडक्ट्स के शेयरधारकों को 67:10 के अनुपात में टाटा स्टील के शेयर मिले थे. वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के अनक्लेम्ड डिविडेंड को लेकर चेतावनी जारी की गई है. शेयरधारकों को 17 अगस्त 2026 तक अपना अनक्लेम्ड डिविडेंड क्लेम करने की अंतिम तिथि दी गई है. यदि इस तिथि तक दावा नहीं किया गया तो 18 अगस्त 2026 को संबंधित डिविडेंड और शेयर आईईपीएफ अथॉरिटी के नाम ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.
शेयरधारकों के लिए सलाह
अनक्लेम्ड डिविडेंड की डिटेल कंपनी की वेबसाइट www.tatasteel.com पर उपलब्ध है. फिजिकल शेयरधारकों को केवायसी, बैंक डिटेल्स और नॉमिनेशन अपडेट करना जरूरी है. डिमैट शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं. दावा करने के लिए MUFG Intime India Private Limited (RTA) या कंपनी के कंपनी सचिव से संपर्क करें. कंपनी सचिव पार्वतीशम कंचिनाधम ने स्पष्ट किया कि शेयर आईईपीएफ में ट्रांसफर होने के बाद भी शेयरधारक बाद में दावा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आईईपीएफ-5 फॉर्म भरना होगा.टाटा स्टील ने शेयरधारकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना डिविडेंड क्लेम कर लें ताकि उनके शेयर आईईपीएफ में ट्रांसफर न हों. यह सूचना सेबी रेगुलेशन 30 के तहत शेयर बाजारों को दी गई है.


