
उदित वाणी, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आदेश का अनुपालन नहीं होने पर झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक व रांची विश्वविद्यालय के रजिष्ट्रार को मंगलवार को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं होने के इस मामले पर सुनवाई के दौरान रांची के एसएसपी भी अदालत में मौजूद रहें. ताकि उच्च शिक्षा निदेशक व रांची विश्वविद्यालय के रजिष्ट्रार को वहीं से जेल भेजा जा सके.
हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अगर सोमवार तक अदालत के आदेश का अनुपालन हो जाता है, तो उच्च शिक्षा निदेशक व रांची विश्वविद्यालय रजिष्ट्रार को मंगलवार को कोर्ट में हाजिर होने की जरूरत नहीं है. अदालत ने प्रार्थी उदय कुमार को कोर्ट के आदेश के बाद भी पंचम एवं छठा वेतनमान नहीं देने को लेकर उक्त निर्देश दिया है. करीब डेढ़ साल पूर्व हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनका पे फिक्सेशन एवं उन्हें पांचवा एवं छठा वेतनमान देने का आदेश पारित किया था. लेकिन कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया.

