
उदित वाणी, रांची : धनबाद के भाजपा सांसद को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने इस जनहित याचिका को सुनाई योग्य नहीं माना. इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में जिसपर खंडपीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. मामले में प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने अदालत से ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग और राज्य पुलिस की एसआईटी से कराने का आग्रह किया था.
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