उदित वाणी कांड्रा : जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अदिति सिंह ने बताया कि आज एक बैठक का आयोजन कर सभी लोगों को अगले 31 मई तक चलाए जाने वाले राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी दी गई. जिसमें बताया गया की सरायकेला प्रखंड एवं पूरे जिले में प्रतिबंधित तंबाकू से बने पदार्थ का बिक्री करना खाद्य सुरक्षा के कानून का उल्लंघन करना है. अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति इस तरह के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कोटपा एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को भी विभाग तक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है. वही खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सरायकेला बाजार के कई दुकानों का निरीक्षण करती हुई भी देखी गई हैं.
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