
उदित वाणी, जमशेदपुर : उपश्रमायुक्त सह नियंत्री पदाधिकारी उपदान भुगतान अधिनियम अरविन्द कुमार कोर्ट ने टाटा स्टील टिनप्लेट डिवीजन प्रबंधन को कंपनी के चार कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया है. कोर्ट में दायर शिकायत पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने 4 कर्मचारियों को कुल 31 लाख ग्रेच्युटी भुगतान करने का आदेश दिया. डीएलसी के ग्रेच्युटी देने के आदेश के उपरांत कंपनी ने कर्मचारी उमेश कुमार सिंह को 8 लाख, राजकुमार डोगरा को 7.55 लाख, अमरीक सिंह को 7.20 लाख और सुदामा तिवारी को 9.15 लाख ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया.
इसके साथ ही 2 अन्य कर्मचारियों के मामले पर सुनवाई जारी है. मालूम हो कि 5 वर्ष से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने, हटाए जाने या फिर कंपनी बदलने पर ग्रेच्युटी का भुगतान करना होता है. ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करने पर कर्मचारी नियंत्री प्राद्यिकारी उपदान भुगतान अधिनियम कोर्ट को लिखित शिकायत वाद दर्ज कर सकते है.
