उदितवाणी, जमशेदपुर: साकची थाना क्षेत्र की रहने वाली 14 साल की नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी रिश्ते के मामा सागर मंडल को कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुए शनिवार को 4 साल की सजा सुनायी है. यह सजा एडीजे वन सह पोस्को स्पेशल कोर्ट के संजय कुमार उपाध्याय ने सुनायी है.
पोस्को की धारा 8 के तहत चार साल और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पोस्को 12 के तहत 2 साल और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 506 आईपीसी के तहत एक साल और एक हजार का जुर्माना लगाया गया है. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार के अनुसार मामले में 7 लोगों की गवाही हुई है. घटना 18 फरवरी 2020 की है.
घटना के दिन नाबालिग लड़की ट्यूशन पढ़कर अपने घर की तरफ जा रही थी. इस बीच ही रिश्ते का मामा ने उसे रोक लिया था और शादी करने का दबाव बनाने लगा. इनकार करने पर वाट्सएप पर फोटो दिखाकर वायरल करने की धमकी देने लगा था. इसके बाद 27 फरवरी 2020 की चाकू का भय दिखाकर फिर रोका और धमकी दी. इसके बाद छात्रा ने घटना की जानकारी अपने परिवार के लोगों को दी. आरोपी फिलहाल जेल में बंद है.
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