
उदित वाणी, रांची : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य के विभिन्न जेलों में निर्धारित सजा का आधा या एक तिहाई सजा काटने वाले कैदियों की रिहाई के मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में राज्य सकार को प्रार्थी के सुझावों पर पक्ष रखने का निर्देश दिया.
मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी. वहीं सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई करीब 1000 कैदियों की सूची पर लिखित जबाब और सुझाव अदालत में पेश किया गया. जबकि राज्य सरकार द्वारा अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में शपथपत्र दाखिल कर ऐसे कैदियों का ब्योरा पेश किया गया है, जिन कैदियों ने अपनी सजा का आधा या एक-तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है. जिसमें बताया गया है कि घाघीडीह जमशेदपुर जेल में 26, चाईबासा में 202, साकची यजेएसईद्ध जेल में दो, सरायकेला में 25 व घाटशिला में 27 समेत विभिन्न जेलों में 1000 ऐसे कैदी हैं, जिन्होंने आधी या एक तिहाई सजा काट लिया है.

