
उदित वाणी, जमशेदपुर : बिष्टूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमानी सेंटर स्थित एक कार शो-रूम से दो साल पहले खरीदी गई लग्ज़री कार को लेकर धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है. ओडिशा के सुंदरगढ़ सिविल टाउनशिप, जी-7 निवासी दिलीप टेबरीवाल नामक व्यापारी पर 30.70 लाख रुपये की कार केवल 20 लाख रुपये देकर ले जाने और शेष राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप है. पीड़ित कारोबारी आशिफ रजा की शिकायत पर 22 जून को बिष्टूपुर थाना में दिलीप टेबरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी संबंधी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
31 मई 2023 को की थी कार की खरीदारी
पुलिस को दी गई शिकायत में जमशेदपुर के बिष्टूपुर कमानी सेंटर निवासी कारोबारी आशिफ रजा ने बताया कि 31 मई 2023 को उनके शो-रूम से दिलीप टेबरीवाल ने एक हाई-एंड कार खरीदी थी, जिसकी कीमत 30 लाख 70 हजार रुपये तय हुई थी. उस समय आरोपी ने 20 लाख रुपये नकद भुगतान किया और शेष 10 लाख 70 हजार रुपये बाद में देने की बात कहकर कार ले गया.
पुराना जान-पहचान था, भरोसे में दिया गाड़ी
आशिफ रजा ने बताया कि आरोपी दिलीप टेबरीवाल उनका पुराना जान-पहचान का व्यक्ति था. इसी कारण उसने दिलीप पर विश्वास किया और शेष राशि बाद में देने की बात मान ली. दिलीप ने वादा किया था कि कुछ सप्ताह में बाकी का भुगतान कर देगा. लेकिन, देखते-देखते दो वर्ष बीत गए और टेबरीवाल ने न तो राशि चुकाई और न ही कोई स्पष्ट जवाब दिया.
कई बार किया गया संपर्क, नहीं मिला जवाब
आशिफ रजा का कहना है कि इन दो वर्षों में उन्होंने कई बार आरोपी से संपर्क साधा, फोन किए, संदेश भेजे, यहां तक कि व्यक्तिगत तौर पर मिलने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार दिलीप टेबरीवाल ने कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया. आख़िरकार थक-हारकर उन्होंने कानून का सहारा लिया और बिष्टूपुर थाना में 22 जून को मामला दर्ज कराया.
बिष्टूपुर थाना पुलिस कर रही जांच
बिष्टूपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि आरोपी ने जानबूझकर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है और यह धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है. पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि यदि आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता है, तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है.
