उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा स्टील यूटिलिटीज या संबंधित यूनिट्स के पूर्व कर्मचारियों (एक्स-एम्प्लॉयी) और पेंशनर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2026 तक दाखिल करना अनिवार्य है. जिन पूर्व कर्मचारियों/पेंशनर्स की कुल आय पुराने रिजीम में 2.5 लाख या नये रिजीम में 4 लाख से अधिक है, उन्हें आईटीआर फाइल करना होगा. फॉर्म-16 (Income Tax Certificate) 15 जून 2026 से ऑनलाइन उपलब्ध है. इसे alumni.tatasteel.com पोर्टल पर ‘My Documents’ टैब में देखा जा सकता है.
सहायता सुविधा
आईटीआर फाइलिंग में मदद के लिए 4 अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर्स उपलब्ध कराए गए हैं. आईटीआर वन के लिए शुल्क 350 रूपए (टैक्स सहित) तय किया गया है. यह सुविधा 20 जून 2026 से 25 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेगी. शुल्क ऑनलाइन मोड से सर्विस प्रोवाइडर को सीधे भुगतान करना होगा.
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विदेशी आय या संपत्ति होने पर आईटीआर-2 या आईटीआर-3 में जरूर घोषित करें. समय पर रिटर्न न भरने पर जुर्माना लग सकता है. टाटा स्टील के सभी पूर्व कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस सूचना को गंभीरता से लें और समय रहते अपना आईटीआर दाखिल कर लें.

