
उदित वाणी , जमशेदपुर : चौथे चरण के मतदान के दिन 27 मई को कंपनी प्रबंधन अपने कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश दे पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव ने सभी कपनी प्रबंधन एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के मालिकों से अपील की है,
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ( ख ) के प्रावधानों के मुताबिक उक्त प्रखण्ड के निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले प्रतिष्ठान, कारखाने आदि के व्यवस्थापकों से अपील की गई है,
ये नियम कंहा और किन पर लागू होगा
– वैसे नागरिक जिनकी उम्र 01.01.2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक है एवं उनका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज है, वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे,
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ( ख ) में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं- 135ख – मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी
(1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा
(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती
(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा
(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है

