उदित वाणी जमशेदपुर : शहर के व्यवसायियों से सोनू सिंह के नाम लेकर मोबाइल पर धमकी देकर रंगदारी मांगने वाला बंटी गुहा उर्फ सोनू सिंह की दो अलग-अलग रंगदारी के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा वन की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी. सोनू सिंह उर्फ बंटी गुहा के खिलाफ जमशेदपुर शहर के साकची, कदमा, सीतारामडेरा एवं जुगसलाई थाने में करीब आधा डर्जन रंगदारी का मामला लंबित हैं. मामले की अनुसार जुगसलाई रामटेकरी रोड निवासी सह व्यवसायी पंकज अग्रवाल से 10 जून 2023 की दोपहर मोबाइल नंबर 9155693181 से रंगदारी की मांग की गई थी। पंकज के अनुसार उनकी मोबाइल पर छह से अधिक बार फोन कर रंगदारी मांगी गई थी. रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दिया गया था. वही मानगो निवासी सहसीतारामडेरा के सिद्धि गणेश ज्वेलर्स के मालिक डोमन कुमार वर्मा से 1 जून 2023 को मोबाइल नंबर 9155693181 से फोन कर 15 हजार रूपए की रंगदारी मांगी था. डर से उन्होंने अपने दराज में रखा 4 हजार रूपए रंगदारी स्वरूप बंटी गुहा दिया था. पुलिस ने बंटी गुहा गोलपहाड़ी परसुडीह निवासी को 14 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से वह जेल में बंद हैं.
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Jamshedpur: व्यवसायों से रंगदारी मांगने और जन से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने आरोपी के जमानत याचिका को किया खारिज
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