अधिनियम का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाईः उपायुक्त
उदित वाणी,आदित्यपुर: जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के द्वारा राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2021 का अनुपालन नहीं करने वाले जिला के 6 संस्थानों को नोटिस भेजा गया है. संबंधित अधिनियम के तहत राज्य के वैसे प्रतिष्ठान, जहाँ 10 अथवा उससे अधिक कार्यबल कार्यरत है, को राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2021 एवं नियमावली-2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है. निजी प्रतिष्ठानों में ब्राह्यóोत से सेवा प्रदाता संस्थायें एवं संवेदक आदि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं तथा इसका अनुपालन नहीं करने वाल नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान अधिनियम में है. कई माध्यमों से अधिनियम के अनुपालन हेतु सूचना उपलब्ध कराया गया है तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया है. वहीं, कार्यशालाओं के माध्यम से कैबिनेट मंत्री चम्पई सोरेन तथा विभागीय सचिव की मौजूदगी में नियोजकों के साथ सीधा संवाद भी किया गया है. उपायुक्त ने बताया कि जिला के अधिकाँश बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों ने इस अधिनियम के तहत अपना निबंधन करा लिया है. और उनके द्वारा इसका अनुपालन करने का प्रयास भी किया जा रहा है. परन्तु कुछ संस्थानों के द्वारा अब-तक इस अधिनियम के तहत निबंधन नहीं कराया गया है.
जिला उपायुक्त ने 6 कंपनियों को भेजा है नोटिस
जिला उपायुक्त के द्वारा प्रथम चरण में आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0 सहित कुल 6 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है. इस सूची में अमलगम स्टील एंड पावर लि0, समृद्धि स्पंज लिमिटेड, डीडी स्टील एंड पावर लिमिटेड, आधार राइस मिल प्रा0 लि0 तथा शारदा एक्सेल प्रा0 लि0 का नाम भी शामिल है. संबंधित सभी संस्थानों को उपायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश भी दिया गया है.
अधिनियम का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई
जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि इस अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले नियोजकों को चिह्नित करने की प्रक्रिया जारी है तथा संबंधित (चिह्नित) नियोजकों के विरुद्ध समय-समय पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने जिला के वैसे सभी नियोजकों से अतिशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए अधिनियम का अनुपालन करने की अपील की है, जिनके द्वारा अब-तक अपना निबंधन नहीं कराया गया है.
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