
उदित वाणी, रांची: आदित्यपुर नगर निगम, चाईबासा व कपाली नगर परिषद तथा सरायकेला व चाकुलिया नगर पंचायत समेत कुल 34 नगर निकायों में 28 अप्रैल से परिषद व बोर्ड की सारी शक्तियां व कार्य प्रशासकों को दे दी गई.
इन 34 शहरी निकायों में अब संबंधित निकायों में ही नियुक्त नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है. इस संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना को गुरूवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई.
जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन के उपरांत 28 अप्रैल 2018 से 27 अप्रैल 2023 तक के लिए गठित शहरी निकायों के निर्वाचित परिषदों व बोर्ड के पांच बर्षों का कार्यकाल गुरूवार को समाप्त हो गया.
जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इन निकायों में चुनाव कराना संभव नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार स्थानीय शहरी निकायों में चुनाव कराने के पूर्व पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के अनुपातिक निर्धारण के लिए आयोग गठित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. इसके साथ ही मंत्रिपरिषद द्वारा कुल 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई.
कैबिनेट के प्रभारी प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल ने मीडिया ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की मंजूरी दी गई.
उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालयों व काॅलेजों के स्नातकोत्तर व स्नातक विभागों में संविदा के आधार पर स्वीकृत पदो ंके विरूध्द सहायक प्राध्यापकों व गेस्ट फैकल्टी की सेवा लेने व मानदेय को बढ़ाकर 57 हजार 700 रूपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई.
वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संविदा पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के मानदेय को बढ़ाकर 56100 रुपये करने पर सहमति दी गई. राज्य सरकार द्वारा शराब नीति में तात्कालिक तौर पर संशोधन किया गया है.
जिसके इस तहत जेएसबीसीएल ही 1 मई से अगले चार माह तक अंगे्रजी शराब के खुदरा दुकानें संचालित करेगी। यह व्यवस्था वैसे जिलों में लागू होगा जहां अभी तक प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं हुआ है. अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.
जिसके तहत अब सिर्फ भारत सरकार के प्रपत्र पांच के तहत ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा.
राज्य कर्मियों व पेंशनभोगियों का डीए बढ़ा
1 अप्रैल 2016 के प्रभाव से सातवें पुनरीक्षित वेतनमान पानेवाले राज्य सरकार के कर्मियों व पेंशन एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में 4 प्रतिशत अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
अब इन्हें वेतन का 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. वहीं छठां अपुनरीक्षित वेतनमान पानेवाले राज्य सरकार के कर्मियों व पेंशनभोगियों को 1 जनवरी के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में 212 से बढ़ाकर 221 प्रतिशत अभिवृद्धि करने की स्वीकृति दी गई. राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के जूनियर रेजिडेंट, एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक इन्टर्नस् की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा, नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त ;संशोध नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण के लिए निजी मेडिकल कॉलेजों व संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा,भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई. भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई. प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना व सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृतक प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान तक लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अन्तराजजीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में योजना अंतर्गत देय सहायता राशि में बढ़ोतरी करके 50 हजार रूपये करने की स्वीकृति दी गई.
झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग; नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते; संशोधन नियमावली 2023 पर स्वीकृति दी गई.
उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो से संबंधित अधिसूचित नियमावली 2014 ;समय. समय पर यथा संशोधित में संशोधन की मंजूरी दी गई.

