
उदित वाणी, जमशेदपुर: सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तीन दिवसीय टैक्स क्लिनिक का आयोजन हो रहा है. टैक्स क्लिनिक में झारखण्ड सरकार द्वारा लाई गई कर समाधान योजना के बारे में व्यापारियों को विस्तृत जानकारी दी गई.
सचिव, वित्त एवं कराधान पीयूष कुमार चौधरी ने बताया कि झारखंड सरकार पुराना बकाया एवं विवादों के समाधान के लिए एक योजना लायी है जिसके तहत कोई भी व्यवसायी जिसका जीएसटी लागू होने के पूर्व की अवधि का कोई भी कर, ब्याज एवं पेनाल्टी बकाया हो, वह 40 प्रतिशत कर एवं 10 प्रतिशत ब्याज तथा पेनाल्टी देकर अपना बकाया समाप्त करा सकता है.
वैधानिक प्रपत्रों के मामलों में 50 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी. उक्त योजना का लाभ लेने के लिए व्यवसायियों को योजना लागू होने के तीन महीने अर्थात 30 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर देना है.
आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा तथा उसकी कॉपी उचित कागजातों के साथ विभाग में जमा करनी है. विभाग द्वारा कागजातों की जांच की जाएगी एवं सब सही होने पर उचित आदेश पारित किया जाएगा, जिसके बाद आवेदक को सेटेलमेंट की राशि को एकमुश्त राशि जमा करानी होगी.
व्यापारियों में कर से संबंधित अपनी समस्याएं बताई
कर समाधान क्लिनिक के संयोजक अधिवक्ता राजेश अग्रवाल ने कहा कि आज की क्लिनिक में विभिन्न व्यापारियों द्वारा कर समाधान योजना पर अपने-अपने संशय को रखा गया जिसका उन्हें समाधान उपलब्ध कराया गया.
एक व्यवसायी द्वारा यह बात पूछा गया कि ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म में बिहार फाइनांस एक्ट के निपटारे के लिए अलग से कॉलम नहीं है, जिस पर एक्सपर्ट्स ने राय दी कि उस राशि को जेनरल कॉलम में डालकर 40 प्रतिशत राशि में सेटेलमेंट कराने की कोशिश की जानी चाहिए. कर समाधान क्लिनिक के सह संयोजक अधिवक्ता सतीश सिंह ने बताया कि यदि सरकार ऑनलाईन फॉर्म को और सरल कर दे एवं एकमुश्त 40 प्रतिशत राशि जमा कराकर सेटेलमेंट ऑर्डर पास करने का अधिकारियों को आदेश दे दे तो यह योजना और ज्यादा प्रभावी रूप से लागू हो सकेगी.
अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि वैसे मामले, जिसमें वैधानिक प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं और ब्याज की राशि भी विवाद में है, उस मामले में यदि व्यवसायी सेटेलमेंट योजना के माध्यम से अपनी बकाया राशि का निपटारा करता है तो उसे बेवजह ब्याज की 10 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी जो कि न्यायोचित नहीं है.
अतः ऐसे मामलों में व्यवसायी को अपील के माध्यम से ही उचित समाधान मिलेगा.चैम्बर में 5 अप्रैल तक रोजाना संध्या 7 से 8 बजे तक टैक्स क्लिनिक का आयोजन किया जा रहा है.

