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उदित वाणी : सरायकेला समाहरणालय में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब सरकारी राशन लेने के लिए लाभुकों को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आपूर्ति विभाग के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए नए नियमावली के अनुसार अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सरकार के द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं जिसके अनुसार पूर्व में लाभुकों को अनाज पर ₹1 प्रति किलो शुल्क देना पड़ता था जिसे अब पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है
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