
उदित वाणी, जमशेदपुर : वर्ष 2016 में जमीन कारोबारी संजीव सिंह की हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय सदस्य दुबराज नाग और नेता जितेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी गई है.
सजा का विवरण
जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय की एडीजे-5 मंजू कुमारी ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया. प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. आर्म्स एक्ट के तहत तीन-तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा और 10-10 हजार रुपये का अलग जुर्माना भी लगाया गया.
घटना का पृष्ठभूमि
संजीव सिंह की हत्या से जमशेदपुर में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने जांच के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया था. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने यह अंतिम फैसला सुनाया.
सुरक्षा व राजनीतिक प्रतिक्रिया
फैसले के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया. राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

