नई दिल्ली : राउज एवेन्यू जिला न्यायालय की विशेष सीबीआई अदालत ने आज झारखंड में कोयला ब्लॉक के अवैध आवंटन से जुड़े एक मामले में मेसर्स रूंगटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पांच अधिकारियों को दोषी करार दिया। आरोपियों को 2 से 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उन पर कुल 1.6 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अदालत ने आरएस रूंगटा को तीन साल की सजा और 30 लाख रुपये का जुर्माना, जबकि संजय रूंगटा और टीएम अच्युतन को तीन साल की सजा और 40 लाख रुपये का जुर्माना और शंभू नाथ को दो साल की सजा और 20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला तब आया जब जांच में पाया गया कि रूंगटा प्रोजेक्ट्स ने अवैध ढंग से कोल ब्लॉक आवंटन हासिल करने के लिए झूठे दावे किए थे।
सीबीआई ने अप्रैल 2015 में इस मामले की जांच शुरू की थी, जिसके परिणामस्वरूप आरोपपत्र दाखिल किया गया और अब अदालत का यह निर्णय आया है।
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