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	<title>Jamshedpur Legal News Archives - Udit Vani</title>
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	<description>पत्रकारिता में विश्वसनीयता के चार दशक</description>
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	<title>Jamshedpur Legal News Archives - Udit Vani</title>
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		<title>Jamshedpur : ट्रैफिक चेकपोस्ट का वीडियो बनाने पर जेल की धमकी का विरोध, एडवोकेट सुधीर कुमार पप्पू ने उठाए सवाल</title>
		<link>https://uditvani.in/jharkhand/jamshedpur/jamshedpur-traffic-police-video-recording-jail-warning-legal-issue-advocate-sudhir-pappu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udit Vani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[जमशेदपुर]]></category>
		<category><![CDATA[Advocate Sudhir Kumar Pappu]]></category>
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		<category><![CDATA[Article 19 India]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>उदित वाणी, जमशेदपुर : जमशेदपुर में ट्रैफिक चेकपोस्ट की वीडियो बनाने पर ट्रैफिक डीएसपी द्वारा जेल भेजने की मौखिक चेतावनी का मामला अब कानूनी और संवैधानिक बहस का रूप ले चुका है. आरटीआई कार्यकर्ता अंकित आनंद द्वारा विधानसभा समिति को पत्र लिखे जाने के बाद, अब शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने प्रेस [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800080;">उदित वाणी, जमशेदपुर :</span> </strong>जमशेदपुर में ट्रैफिक चेकपोस्ट की वीडियो बनाने पर ट्रैफिक डीएसपी द्वारा जेल भेजने की मौखिक चेतावनी का मामला अब कानूनी और संवैधानिक बहस का रूप ले चुका है. आरटीआई कार्यकर्ता अंकित आनंद द्वारा विधानसभा समिति को पत्र लिखे जाने के बाद, अब शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुलिस के इस आदेश की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.</p>
<p><strong><span style="color: #800080;">संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन?</span></strong><br />
एडवोकेट सुधीर कुमार पप्पू का कहना है कि पुलिस की यह चेतावनी पहली नज़र में कानून-व्यवस्था की सख्ती लग सकती है, लेकिन यह सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (Article 19) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है. उनके अनुसार, हर नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का अधिकार है, विशेषकर जब वे सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्यों से जुड़ी हों.</p>
<p><strong><span style="color: #800080;">पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल</span></strong><br />
अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि पुलिस की चेकिंग प्रक्रिया पूरी तरह वैध और पारदर्शी है, तो वीडियो बनाने से डर क्यों? उन्होंने कहा कि कई बार पुलिस बिना किसी अधिसूचना के अचानक चेकिंग शुरू कर देती है और वाहनों के पीछे दौड़ती है, जिससे दुर्घटना का खतरा रहता है. ऐसे में वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक माध्यम है. वीडियो कई बार अवैध वसूली या अनुचित व्यवहार को उजागर करने में भी सहायक होते हैं.</p>
<p><strong><span style="color: #800080;">मनमानी कार्रवाई और समानता का सिद्धांत</span></strong><br />
कानून के समक्ष समानता (Article 14) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की कोई भी कार्रवाई मनमानी नहीं होनी चाहिए. बिना किसी स्पष्ट कानून या सरकारी अधिसूचना के &#8220;वीडियो बनाने पर जेल&#8221; जैसी &#8216;ब्लैंकेट&#8217; धमकी देना असंवैधानिक है. उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस को केवल उन मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए जहाँ जानबूझकर कानून से बचने में मदद की जा रही हो, न कि हर प्रकार की रिकॉर्डिंग को अपराध घोषित करना चाहिए.</p>
<p><strong><span style="color: #800080;">लोकतंत्र में विश्वास की आवश्यकता</span></strong><br />
अंत में, एडवोकेट सुधीर कुमार पप्पू ने जोर दिया कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस और जनता के बीच विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है. सख्ती कानून के दायरे में और नागरिक अधिकारों का सम्मान करते हुए होनी चाहिए, अन्यथा यह तंत्र नागरिक स्वतंत्रताओं पर &#8220;चेकमेट&#8221; साबित हो सकता है.</p>
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		<title>JAMSHEDPUR: दहेज हत्या के मामले में पति सोनू कुशवाहा बरी, साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट का फैसला</title>
		<link>https://uditvani.in/jharkhand/jamshedpur/jamshedpur-court-acquits-sonu-kushwaha-dowry-death-case/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udit Vani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[जमशेदपुर]]></category>
		<category><![CDATA[Court Verdict]]></category>
		<category><![CDATA[Dowry Death Case]]></category>
		<category><![CDATA[Jamshedpur Legal News]]></category>
		<category><![CDATA[jamshedpur news]]></category>
		<category><![CDATA[Sonu Kushwaha Acquitted]]></category>
		<category><![CDATA[Sushma Kushwaha Case.]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>उदित वाणी  जमशेदपुर: जमशेदपुर शहर की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति सोनू कुशवाहा को दोषमुक्त (बरी) कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंजू कुमारी की अदालत ने &#8220;परिस्थितिजनक साक्ष्यों के अभाव&#8221; को आधार मानते हुए यह निर्णय सुनाया. क्या था मामला? सुषमा कुशवाहा की [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800080;"><strong>उदित वाणी  जमशेदपुर: </strong></span>जमशेदपुर शहर की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति सोनू कुशवाहा को दोषमुक्त (बरी) कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंजू कुमारी की अदालत ने &#8220;परिस्थितिजनक साक्ष्यों के अभाव&#8221; को आधार मानते हुए यह निर्णय सुनाया.</p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>क्या था मामला?</strong></span></p>
<p>सुषमा कुशवाहा की मौत 4 सितंबर 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी. सुषमा के पिता और गदड़ा गोविंदपुर निवासी राज नारायण कुशवाहा ने दिसंबर 2020 में अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों के साथ की थी. हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही सुषमा की मौत हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे.</p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>परिजनों के आरोप और FIR</strong></span></p>
<p>मृतका के पिता राज नारायण कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को उसके पति सोनू कुशवाहा, ससुर, सास, ननद और देवर द्वारा दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. पिता का दावा था कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उनकी बेटी की हत्या कर दी गई. इस संबंध में 5 सितंबर 2021 को सोनारी थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था.</p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>अदालत में पलटा मामला: प्रति-परीक्षण की अहम भूमिका</strong></span></p>
<p>केस की सुनवाई के दौरान तब नया मोड़ आया जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंजू कुमारी के समक्ष प्रति-परीक्षण (Cross-examination) हुआ.</p>
<p>दूरी का साक्ष्य: मृतका के पिता ने अदालत में स्वीकार किया कि जिस समय सुषमा की मृत्यु हुई, उसका पति सोनू कुशवाहा जमशेदपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में था.</p>
<p>अस्पष्ट आरोप: पिता ने कोर्ट में यह भी माना कि उन्होंने अपनी आंखों से किसी को बेटी को जहर देते हुए नहीं देखा था.</p>
<p>दस्तावेजी प्रक्रिया: पिता ने खुलासा किया कि FIR (प्राथमिकी) मुन्ना तिवारी ने लिखी थी और उन्होंने बिना गहराई से पढ़े केवल उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे.</p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>बचाव पक्ष की दलीलें</strong></span></p>
<p>आरोपी सोनू कुशवाहा और उनके परिवार की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, शिव शंकर प्रसाद और बबिता जैन ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि साक्ष्यों की कमी और विरोधाभासी बयानों के कारण उनके मुवक्किल को फंसाया गया है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोनू कुशवाहा को बरी करने का आदेश दिया.</p>
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		<title>Jamshedpur Court: सोनारी दहेज प्रताड़ना मामले में दामाद दोषमुक्त, ससुर ने माना- दिल्ली में था आरोपी</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Udit Vani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[jamshedpur]]></category>
		<category><![CDATA[Dowry Death Case]]></category>
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		<category><![CDATA[Judge Manju Kumari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>उदित वाणी, जमशेदपुर: लौहनगरी की एक अदालत ने दहेज हत्या (Dowry Death) के चर्चित मामले में नामजद आरोपी सोनू कुशवाहा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंजू कुमारी के न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) पर्याप्त न होने के कारण यह फैसला सुनाया. 4 सितंबर 2021 को हुई [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800080;"><strong>उदित वाणी, जमशेदपुर:</strong> </span>लौहनगरी की एक अदालत ने दहेज हत्या (Dowry Death) के चर्चित मामले में नामजद आरोपी <strong>सोनू कुशवाहा</strong> को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश <strong>मंजू कुमारी</strong> के न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) पर्याप्त न होने के कारण यह फैसला सुनाया.</p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>4 सितंबर 2021 को हुई थी सुषमा कुशवाहा की संदिग्ध मौत</strong></span></p>
<p>मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, <strong>4 सितंबर 2021</strong> को संदिग्ध परिस्थितियों में <strong>सुषमा कुशवाहा</strong> की मृत्यु हो गई थी. सुषमा के पिता और गदड़ा गोविंदपुर निवासी <strong>राज नारायण कुशवाहा</strong> ने दिसंबर 2020 में अपनी बेटी की शादी की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को पति सोनू कुशवाहा, ससुर-सास, ननद और देवर मिलकर दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए <strong>5 सितंबर 2021</strong> को <strong>सोनारी थाना</strong> में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी.</p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>प्रति परीक्षण में ससुर ने स्वीकार की अहम बात</strong></span></p>
<p>न्यायालय में सुनवाई के दौरान मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब मृतका के पिता और सूचक राज नारायण कुशवाहा ने प्रति परीक्षण (Cross-examination) में स्वीकार किया कि बेटी की मृत्यु के समय उनका दामाद <strong>सोनू कुशवाहा दिल्ली में था</strong>. उन्होंने यह भी माना कि उन्होंने यह नहीं देखा था कि उनकी बेटी को जहर किसने दिया. साथ ही, उन्होंने बताया कि प्राथमिकी <strong>मुन्ना तिवारी</strong> ने लिखी थी और उन्होंने केवल उस पर हस्ताक्षर किए थे.</p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>अधिवक्ताओं ने कोर्ट में रखा बचाव पक्ष</strong></span></p>
<p>न्यायालय में आरोपी सोनू कुशवाहा और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से बचाव अधिवक्ता <strong>सुधीर कुमार पप्पू</strong>, <strong>शिव शंकर प्रसाद</strong> और <strong>बबिता जैन</strong> ने दलीलें पेश कीं. वकीलों ने साक्ष्यों की कमी और आरोपी की अनुपस्थिति को प्रमुख आधार बनाया, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया.</p>
<p>The post <a href="https://uditvani.in/crime/jamshedpur-crime/jamshedpur-court-acquits-dowry-case/">Jamshedpur Court: सोनारी दहेज प्रताड़ना मामले में दामाद दोषमुक्त, ससुर ने माना- दिल्ली में था आरोपी</a> appeared first on <a href="https://uditvani.in">Udit Vani</a>.</p>
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