उदित वाणी, रांची : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सिविल जज जूनियर डिवीजन की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम चार सप्ताह के अंदर जारी करने का निर्देश दिया. जेपीएससी द्वारा आयोजित किये गये सिविल जज जूनियर डिवीजन की पीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तथा अदालत ने 98 मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों का फाइनल मार्क्स तैयार कर चार सप्ताह में मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है.
खंडपीठ ने माना कि पीटी का जो आंसर शीट जारी किया गया है. उसमें दो प्रश्न गलत थे. इस संबंध में प्रार्थी नमिता राज एवं अन्य द्वारा याचिका दाखिल की गई थी. प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि आयोग ने जो आंसर-की जारी किया है. उसमें कई खामियां है. इन खामियों को दूर कर परिणाम प्रकाशित किया जाय. आयोग की ओर से दिए गए दो प्रश्नों का उत्तर गलत है.
जेपीएससी द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 पदों के लिए विज्ञापन 14 अगस्त 2023 को निकाला गया था तथा पीटी परीक्षा 10 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी. जबकि उत्तर कुंजिका 13 मई 2024 को प्रकाशित की गई थी. पीटी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2 जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया था.
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