
उदित वाणी, रांची : प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरूवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने मामले में प्रार्थियों को अंतरिम राहत दी. हालांकि अदालत ने रिजल्ट पर रोक लगाने के आग्रह को नहीं माना. परंतु अदालत ने जेएसएससी को निर्देश दिया कि नियुक्ति एजेंसी पारा शिक्षकों के लिए 100 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 14 पद फिलहाल आरक्षित रखे. इसके साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में जेएसएससी को अगली तिथि तक स्पष्ट जबाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
इससे पहले जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि वह इस मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना चाहते हैं. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 5 अगस्त निर्धारित कर दी है. वहीं मामले में याचिका दायर कर प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया है कि जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में लागू किया गया नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सही नहीं है. यह नियम विरुद्ध भी है. नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं है.
