
उदित वाणी, रांची : नगर निकाय चुनाव में मतदान के दो दिन पहले से ही झारखंड में शराब की बिक्री बंद कर दी जायेगी, ताकि मतदान के दौरान शराब के नशे में विधि व्यवस्था बाधित नहीं हों. निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए इस संबंध में झारखंड पुलिस-प्रशासन व संबंधित विभागों द्वारा आपसी सहमति से सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया है. शराब की बिक्री बंद करने से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है.
आदेश के अनुसार 21 फरवरी की शाम पांच बजे से झारखंड में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. जो 24 फरवरी की सुबह सात बजे तक की अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है. इस दौरान सभी संबंधित मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री एवं परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. उक्त अवधि में सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, खुदरा कैंटीन तथा झारखंड राज्य बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेडे के डिपो एवं गोदाम बंद रहेंगे.
इस अवधि में राज्य के किसी भी होटल, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसर से भी शराब की बिक्री या उपलब्धता पूरी तरह निषिद्ध रहेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है और आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

