
उदित वाणी, रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व करीबियों को माइनिंग लीज आवंटित किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जबाब दाखिल गया तथा मामले में पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने खंडपीठ से कहा कि मुख्यमंत्री सोरेन व करीबियों को माइनिंग लीज आवंटित किए जाने के एक मामले को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में खारिज किया जा चुका है.
माइनिंग लीज आवंटन से संबंधित मामले पर याचिकाकर्ता, अधिवक्ता व आरटीआइ एक्टिविस्ट सुनील कुमार ने जनहित याचिका दायर की है। मंगलवार को सुनवाई के बाद प्रार्थी की ओर रिजाइंडर दाखिल करने के लिए समय मांगा गया.
इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की है.

